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Thursday, 27 December 2018

IDEAL STOCK MARKET UPDATE | नए नियम जारी, ई-कॉमर्स कंपनियों को झटका

सरकार ने विदेशी निवेश वाली ई-कामर्स कंपनियों के लिए नियम कड़े कर दिए है। कंपनियों को अपनी रिटेल कंपनी से दूरी बनाए रखनी होगी। कंपनियां किसी विक्रेता के साथ सामान बेचने का एक्सक्लूजिव करार नहीं कर सकती है। नए नियमों के मुताबिक अब ई-कामर्स कंपनियां अपनी रिटेल कंपनी का माल नहीं बेच सकेंगी। किसी भी कंपनी का माल 25 फीसदी से ज्यादा नहीं बेचा जा सकेगा। कंपनियां विक्रेता के साथ सामान बेचने के लिए एक्सक्लूजिव करार नहीं कर सकती।
कंपनी को अब विक्रेता का नाम, पता अपनी वेबसाइट पर देना होगा। किसी भी गड़बड़ी के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा। वारंटी और गारंटी विक्रेता की ही होगी। ई-कामर्स कंपनियों को सभी विक्रेताओं को एक जैसी शर्ते होंगी। कंपनियों की कैश बैक स्कीम ज्यादा पार्दशी होनी चाहिए। कंपनियों को 30 सितंबर को अपनी आॉडिट रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देनी होगी। ये नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे।
ई-कॉमर्स में नए एफडीआई नियमों पर बात करते हुए फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी ने कहा कि एफडीआई नियम पर सिर्फ सफाई आयी है। एफडीआई को लेकर कोई नया नियम नहीं है। कंपनी ने अमेजॉन की डील को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। इस डील के बारे में कभी कोई बात नहीं की गई है।