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Monday, 3 September 2018

RBI ने ऐसे बैंकों के लिए बनाया नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को 10 से अधिक ब्रांच वाले सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को आंतरिक बैंकिंग लोक प्रहरी (ओम्बुड्समैन या आईओ) की नियुक्ति करने का निर्देश दिया.
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को 10 से अधिक ब्रांच वाले सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को आंतरिक बैंकिंग लोक प्रहरी (ओम्बुड्समैन या आईओ) की नियुक्ति करने का निर्देश दिया. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस आदेश से अलग रखा है. रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोक प्रहरी योजना बैंकों की आंतरिक शिकायत प्रणाली को मजबूत करने और ग्राहकों की शिकायतों का निपटान करने के लिए शुरू की है.
आईओ को और स्वतंत्र करने और आईओ प्रणाली के कामकाज की निगरानी के लिए केंद्रीय बैंक ने आंतरिक लोक प्रहरी योजना, 2018 की व्यवस्था की समीक्षा की है. रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि आईओ को ग्राहकों की सेवाओं में खामी की उन शिकायतों की जांच करनी चाहिए जिसे बैंक ने आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है. इस योजना के तहत आईओ की नियुक्ति-कार्यकाल, भूमिका और दायित्व, प्रक्रियागत दिशानिर्देश तथा निगरानी तंत्र आएगा.
आईओ योजना, 2018 के क्रियान्वयन की निगरानी बैंक की आंतरिक ऑडिट प्रणाली के तहत किया जाएगा. इसके अलावा केंद्रीय बैंक इस योजना पर नियामक के रूप में नजर रखेगा. मई, 2015 में केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी और चुनिंदा निजी और विदेशी बैंकों को स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में आईओ की नियुक्ति की सलाह दी थी.